Nagpur Police ने आरएसएस मुख्यालय पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया

राष्ट्रीय जजमेंट

नागपुर पुलिस ने यहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय को संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के साथ ही परिसर की तस्वीर लेने एवं वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

आरएसएस का मुख्यालय शहर के महल इलाके में स्थित है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को जारी एक आदेश में कहा कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।

आदेश में कहा गया है कि इसके कारण, आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने आदेश में कहा, इसलिए, मैं क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगा रही हूं। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

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