विस्फोट मामले में पुलिस ने ‘अज्ञात’ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

राष्ट्रीय राजधानी में इजराइली दूतावास के पास हुए विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने ‘‘अज्ञात’’ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर शुक्रवार रात तुगलक रोड पुलिस थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 (जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने का दंड) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

यह विस्फोट मंगलवार शाम को पृथ्वीराज रोड पर प्लॉट संख्या-4 पर स्थित नंदा हाउस और प्लॉट संख्या-2 पर स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की चारदीवारी वाले क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में झाड़ियां और पेड़-पौधें हैं तथा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है।

घटनास्थल से इजराइली राजदूत को ‘‘अभद्र’’ में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, अंग्रेजी में लिखे गए एक पेज के इस पत्र का संबध सर अल्लाह रेसिस्टेंस नामक संगठन से होने का संदेह हैं। इसमें ‘यहूदी’, ‘फलस्तीन’ और ‘गाजा’ जैसे शब्दों का जिक्र था। पुलिस ने शुक्रवार को पीटीआई- को बताया कि वह प्राथमिकी दर्ज करने की योजना बना रही है, क्योंकि उसे इजराइली राजदूत को धमकी देने की साजिश की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं।

एक अन्य अधिकारी ने शनिवार को कहा कि गहरी साजिश का पता लगाने के लिए मामला विशेष प्रकोष्ठ को सौंपा जा सकता है। मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जिसमें उन्हें एक संदिग्ध नजर आया, जो एक ऑटोरिक्शा में जामिया नगर से आया था।

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