ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले रिहाइशी इलाकों को गृह कर से छूट दी

राष्ट्रीय जजमेंट

नयी दिल्ली। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की। ओबेरॉय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा संपत्तियों से कोई गृह कर वसूल नहीं करेगा।उन्होंने कहा, “एमसीडी अपने ग्रामीण क्षेत्राधिकार में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा के तहत आने वाले रिहाइशी इलाकों को न तो नोटिस भेजेगी और न ही संपत्ति कर वसूलेगी। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बड़ी राहत है।” हालांकि ओबेरॉय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में वाणिज्यिक संपत्तियों पर लगाया गया कर यथावत रहेगा।दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लगभग 2,168 सड़कें एमसीडी के तहत अधिसूचित हैं और इन सड़कों पर स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है।

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