दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 220 कार्यदिवस होने चाहिए

राष्ट्रीय जजमेंट

शिक्षा निदेशालय की ओर से सोमवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 220 कार्यदिवस होने चाहिए। परिपत्र में कहा गया है, “शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19 के तहत स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुसार शिक्षा निदेशालय के तहत संचालित सभी स्कूलों में कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) में राजपत्रित/अनिवार्य/स्थानीय छुट्टियों की अधिसूचित सूचियों को ध्यान में रखते हुए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 220 कार्य दिवस अनिवार्य हैं।” परिपत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने और छुट्टियों से पहले, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 कार्य दिवस पूरे हो जाएं। निदेशालय ने कहा, उप जिला शिक्षा (डीडीई) अधिकारियों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल में अनिवार्य/स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल भी अपने संबंधित प्रबंधन से छुट्टियों की मंजूरी प्राप्त करें।

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