कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

राष्ट्रीय जजमेंट

साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे ने हत्या के अरोपितों अमित शुक्ला, रवि कपूर, बलबीर मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एक आरोपित अजय सेठी को तीन साल की सजा सुनाई है. बता दें, कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया था. जबकि एक आरोपी को मकोका के तहत दोषी करार दिया था. साकेत कोर्ट ने जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अजय कुमार, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक शामिल है. अदालत ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. वहीं, इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है. दोषी अमित शुक्ला और बलजीत कुमार के वकील अमित कुमार ने कहा कि मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

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