महिला से ब्लात्कार के आरोपी को बरी किया

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार करने के 46 वर्षीय आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। महिला और आरोपी के बीच करीब 14 साल से शारीरिक संबंध थे। ठाणे जिला न्यायाधीश डॉ. रचना आर. तेहरा ने कहा कि महिला विवाहित है और उसके दो बच्चे है। उन्होंने कहा कि महिला को यह अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अदालत ने एक नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि उसने आरोपी के साथ करीब 14 साल तक संबंध रखे जो एक बहुत लंबा समय है और यह स्वीकार करना असंभव है कि उसने धमकियों के कारण इतने लंबे समय तक आरोपी के साथ संबंध बनाए रखे। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। इसमें महिला की उम्र का जिक्र नहीं किया गया है और न ही यह बताया गया है कि यह घटना किस स्थान की है। अदालत ने आरोपी की मां को भी बरी कर दिया, जिसके खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

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