‘काबुल हाउस’ में दशकों से रह रहे 17 परिवारों को अदालत के आदेश के बाद निकाला गया

राष्ट्रीय जजमेंट

काबुल हाउस’ में दशकों से रह रहे 17 परिवारों को अदालत के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को बेदखल करना शुरू हो गया। ‘काबुल हाउस’ में अफगानिस्तान के निर्वासित राजा मोहम्मद याकूब खान 1879 से 1923 तक रहे थे। याकूब खान का 1923 में निधन हो गया। यहां ईसी रोड पर 19 बीघा जमीन में फैली और अनुमानित तौर पर 400 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की ऐतिहासिक इमारत को विभाजन के बाद ‘‘शत्रु संपत्ति’’ घोषित कर दिया गया था, जब राजा के वंशज पाकिस्तान चले गए थे। जिला प्रशासन और निवासियों के बीच 40 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बेदखल करने की कार्रवाई शुरू हुई। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने कहा कि जिला अदालत के आदेश के बाद बेदखली की गई और उन्हें परिसर खाली करने के लिए अग्रिम नोटिस दिया गया था।

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