सुप्रीम कोर्ट ने आज चड्ढा का बयान दर्ज किया

राष्ट्रीय जजमेंट

आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से संबंधित मामले में आगे बढ़ने पर विचार करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने आज चड्ढा का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति व्यक्त की और सभापति से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार संसद के सदस्य बने हैं और अध्यक्ष इस मामले में आगे बढ़ने के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में पीठ ने चड्ढा के अनिश्चितकालीन निलंबन पर चिंता व्यक्त की थी और टिप्पणी की थी कि आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा क्योंकि विपक्षी दल की आवाज को बाहर करना एक गंभीर मामला है। सीजेआई ने कहा कि हमें उन आवाज़ों को संसद से बाहर न करने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए।

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