सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से किया इनकार

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वह किसी राज्य सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकती। गैर सरकारी संगठन ‘एक सोच एक प्रयास’ की याचिका के अलावा, कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिनमें एक याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की भी है, जिन्होंने दलील दी है कि इस कवायद के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक आदेश के खिलाफ है। न्यायमूर्ति संजय खन्ना और न्यायमूर्ति एस एन भट्टी ने पटना उच्च न्यायलाय के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया।

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