मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया निर्वाचन क्षेत्रों के नियम

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में

34-स्वार एवं 395-छानबे (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, 2023 हेतु 10 मई, 2023 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7.00 बजे से शुरू होकर सायं 6.00 बजे तक चलेगा। मतदेय स्थलों पर जो मतदाता सायं 6ः00 बजे उपस्थित रहेंगे, उन सभी मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 08 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। इस प्रकार कुल 14 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से 02-02 महिला अभ्यर्थी भी चुनाव मैदान में है। उक्त उप निर्वाचन में कुल 774 मतदेय स्थल तथा 492 मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। उप निर्वाचन में 6.62 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3.51 लाख़ पुरूष, 3.11 लाख महिला तथा 82 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 02 सामान्य प्रेक्षक, 02 व्यय प्रेक्षक तथा 02 पुलिस प्रेक्षक भी तैनात किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 66 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 09 जोनल मजिस्ट्रेट, तथा 70 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किये गये हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलांे पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। मतदान के पर्यवेक्षण हेतु मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनोें स्तर पर किया जायेगा। उपरोक्त के साथ-साथ आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दी गई है।

चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 223 भारी वाहन, 195 हल्के वाहन तथा 3228 मतदान कार्मिक लगाये गये हैं।

 बताया कि उप चुनाव में 774 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है तथा जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या के स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिये गये हैं कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उप निर्वाचन के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किये जाने की अपील की है।

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