बदायूं/ जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज कुमार ने बताया कि जनपद बदायूं में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद की शराब मदिरा बियर भांग आदि की दुकानों को मतदान व मतगणना के दृष्टिगत बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान दिनांक 11 मई व मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 11 मई को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटा पूर्व अर्थात 9 मई 2023 की शाम 6:00 से दिनांक 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा दिनांक 12 मई 2023 की शाम 6:00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13 मई 2023 को रात्रि 12:00 बजे तक जनपद बदायूं में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग एवं एफएल -7 (बार), सीएल-2, एफएल-2, एफ एल-2 बी, एफ एल – 9 /9 ए अन्य मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर दुकाने बिक्री के लिए पूर्णता बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अपने स्तर से आवश्यक निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को जारी करेंगे तथा नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त परगना मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट को आदेश से अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
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