26 साल बाद गैंगेस्टर मामले के दोषी मुख़्तार अंसारी को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

राष्ट्रिय जजमेंट न्यूज़

संवाददाता

ग़ाज़ीपुर:बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर ) ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद सजा की घोषणा हुई। इस मामले में एमपी-एमएलए एडीजे कोर्ट चतुर्थ में 12 दिसंबर को गवाही पूरी हुई थी। जिरह और बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए गुरुवार की तिथि तय थी। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर 1991 में अवधेश राय हत्याकांड के बाद 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।गुरुवार को विशेष जज एडीजे दुर्गेश पांडेय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार और भीम सिंह को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई गई।ईडी की कस्टडी से मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इधर, दोषी करार दिए जाने के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मालूम हो कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी।

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