पूर्व मुख्यमंत्रीयों को अब नही मिलेगा आजीवन सरकारी आवास: पटना हाईकोर्ट
पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले आजीवन सरकारी आवास की सुविधा पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाप्त कर दी। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली ये सुविधाएं असंवैधानिक हैं।
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