34 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा

तीन दशक पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के एक मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। इसके पहले, सिद्धू को एक हजार रु का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। यह मामला 1988 का है। रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पीटिशन दायर की थी।
पटियाला के सत्र न्यायाधीश ने 22 सितंबर 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को इस मामले में सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित के परिवार ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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