किरायेदारों की जानकारी थाने में नही देने वाले मकान मालिक पर एफआईआर

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़ मध्य प्रदेश 

संवाददाता

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में किरायेदार की सूचना पुलिस थाने में नहीं देने पर मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शहर में घटित हुई अपराधिक वारदातों को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि सभी को अपने किरायेदारों की सूचना थाने में देनी होगी, वहीं उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज होंगे।

थाना प्रभारी ओमती एस.पी.एस बघेल ने बताया कि आज  7 मार्च की दोपहर लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नया मोहल्ला में रहने वाला शेख रमजान अपने घर पर कुछ किरायेदार रखे है। जिसकी जानकारी थाना में नहीं दिया है। सूचना पर शेख रमजान के घर नया मोहल्ला में दबिश देते हुए किरायेदार के सम्बंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसके यहां 5 किरायेदार रूके हैं ।

जिनके नाम सकूर खान, सागर खान, मुनीर खान, वसीम खान , हरदीश खान है।

जिसे किरायेदार रखने की सूचना थाना में देने के सम्बंध पूछताछ करने पर, किरायेदारों की कोई सूचना थाना में नही देना बताया।मकान मालिक शेख रामजान द्वारा किरायेदोरो की सूचना थाने में न देते हुए जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर शेख रमजान उम्र 55 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ओमती के विरूद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

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