मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्देशानुसार निरस्त हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्तीयों का वापस होगा शुल्क

राष्ट्रीय जुधेमेंट न्यूज़ ,मध्य प्रदेश

संवाददाता  

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर पर रसोइया, धोबी, माली, |स्वीपर, भृत्य (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) एवं वाहन चालक/ भृत्य (कलेक्टर रेट संविदा) की सीधी भर्ती विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है।

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों के परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वापस कर दिए जाएंगे।

इस अधिसूचना में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर पर रसोइया, धोबी, माली, |स्वीपर, भृत्य (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) एवं वाहन चालक/ भृत्य (कलेक्टर रेट संविदा) की सीधी भर्ती विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा निरस्तीकरण अधिसूचना क्रमांक 1060 दिनांक 3 मार्च 2022 जारी की गई।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से जारी अधिसूचना के अनुसार रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य, सभी चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों एवं वाहन चालक भृत्य कलेक्ट्रेट संविदा कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे।

भर्ती की सूचना दिनांक 8 2020 को रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के 15-21 जून 2020 के अंक में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की सूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। सभी उम्मीदवारों के परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वापस कर दिए जाएंगे।

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