खाद की तस्करी करते 3 को पुलिस ने दबोचा, हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त व सीईओ को भेजा अवमानना नोटिस

जबलपुर राष्ट्रीय जजमेंट। यूरिया खाद की किल्लत के बीच अब उसकी तस्करी भी शुरू हो गई है।3 दिसंबर को पुलिस ने जबलपुर के लिए आवंटित यूरिया को अवैध रूप से सागर ले जाते तीन लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी पाटन आसिफ इकबाल ने बताया कि 3 दिसंबर को श्रीकांत यादव उम्र 60 वर्ष वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पाटन से वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 4732 से अवैध रूप से बिना किसी परमिट/बिल के यूरिया खाद भरकर पाटन जिला जबलपुर से जिला सागर ले जायी जा रही है। जबकि उक्त खाद्य शासन द्वारा जबलपुर जिले के किसानों के लिये आंवटित की गई है ।

सूचना पर संयुक्त रूप से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन श्रीकांत यादव तथा इंद्रा त्रिपाठी अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन, अमित पाण्डे सहायक संचालक कृषि जबलपुर एंव पीके शर्मा , जेके त्रिपाठी , कलसी बरकड़े तीनों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ उक्त वाहन का पीछा करते हुए पाटन से दमोह रोड पर टोलनाका के पहले वाहन को रोका।

वाहन के चालक ने पूछताछ पर अपना नाम राहुल पिता अच्छेलाल पाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम छिरारी थाना रहली, तथा वाहन में ड्राईवर के साथ मौजूद 2 व्यक्तियों ने अपने नाम अन्नू कुर्मी पिता घनश्याम कुर्मी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम छिरारी थाना रहली ,महेन्द्र जैन पिता कन्छेदीलाल जैन उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम छिरारी थाना रहली बताये पूछताछ करने पर अन्नू कुर्मी तथा महेन्द्र जैन ने वाहन में लोड यूरिया खाद पाटन के गणेश फर्टिलाईजर स्टेट बैंक के पास पाटन से खरीदना बताया।

चैक करने पर वाहन में यूरिया खाद की कुल 65 नग बोरियॉ लोड मिली। बिल के सम्बंध मे पूछताछ करने पर अन्नू कुर्मी एंव महेन्द्र जैन ने कोई बिल नहीं होना बताया। वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 4732 में अवैध रूप से ले जायी जा रही कुल 65 बोरी यूरिया खाद केा बिना किसी परमिट या बिल के एक जिले से दूसरे जिले अवैध रूप से ले जाना पाये जाने पर यूरिया खाद की बोरियों केा मय बुलेरो वाहन के जप्त करते हुए वाहन चालक राहुल, वाहन में बैठे अन्नु कुर्मी तथा महेन्द्र जैन एवं दुकान मालिक के विरूद्ध धारा 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये दुकान संचालक की तलाश जारी है।

न्टीनाका से बरेला तक सड़क किनारे अतिक्रमण न हटाने का मामला : एमपी हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त व सीईओ को अवमानना नोटिस जारी कर किया जवाब

एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेन्टीनाका से बरेला तक की चौड़ाई में पुन: ठेले व टपरे रखकर किये गए बेजा अतिक्रमण पर एक अवमानना याचिका के माध्यम से के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागु तथा जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नगर निगम आयुक्त तथा नगर परिषद बरेला के सीईओ को अवमानना का नोट जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है ।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2006 में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व स्टेट बार कौंसिल के सदस्य आर.के. सिंह सैनी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दलीले देते हुए अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता ने न्यायालय को बताया था कि पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फिट सडक के दोनों किनारे अवैध कब्जा कर दुकानें लगा ली है। जिससे ट्रेफिक जाम व दुकानदारो द्वारा फेके जा रहे कचरे से हो रही गंदगी से संक्रमण फैलने का खतरा है।

तदोपरांत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नगर निगम जबलपुर तथा नगर परिषद बरेला को निर्देशित किया था कि पेन्टीनाका से बरेला तक सड़क की चौड़ाई में हुए बेजा अतिक्रमण हटाए जाए। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था कि 80 फिट चौड़ी सड़क को खाली किया जाए ताकि यातायात अवरूध न हो। न्यायालय ने नगर निगम और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बरेला को यह भी निर्देशित किया था कि वह देखे कि सडक के आसपास कहां वेन्डर जोन बन सकते हैं।

  मध्य प्रदेश जबलपुर से सुनील केवट की रिपोर्ट

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