लेखपाल पद के लिए कटआफ से नीचे के विद्यार्थियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कट ऑफ मार्क्स और सेलेक्शन पर शनिवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर भर्ती में अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार करने का प्रावधान नहीं है, तो चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के बावजूद कट ऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वालों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल सकता।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने लेखपाल पद पर चयन को लेकर दायर मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए दिया।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शंकरसन दास केस में यह फैसला दे रखा है कि अगर वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो कट ऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं बनता। उनके द्वारा नियुक्ति पाने के लिए दायर याचिका पोषणीय नहीं होगी।

लेखपाल के रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग की गई थी

याचीगण ने लेखपाल भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। यह भर्ती अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग जारी विज्ञापन के तहत भरी जानी थी। विज्ञापन संबंधित जिले के डीएम ने निकाली थी। याचीगण ने आवेदन किया था, लेकिन उनके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से नीचे होने से उनका लेखपाल पद पर चयन नहीं हो सका था। याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि चूंकि चयनित अभ्यर्थियों में से कई ने ज्वाइन नहीं किया है। इस कारण रिक्त रह गए पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए।

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