BSP विधायक एवं उनके पिता पूर्व भाजपा सांसद को सजा और जुर्माना

प्रदेश ब्यूरो

भोपाल।भिंड से वर्तमान में बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाह एवं उनके पिता पूर्व भाजपा सांसद डॉ राम लखन सिंह कुशवाह सहित एक अन्य व्यक्ति विनोद सिंह को जनपद सदस्य से मारपीट के आरोप में भोपाल की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित द्वारा मामले में आरोपियों को उचित अनुसंधान के अभाव में सही सजा ना मिलने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की शरण में जाने की बात कही जा रही है।

दरअसल मार्च 2015 में जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान देवेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा पूर्व भाजपा सांसद डॉ राम लखन सिंह कुशवाह, उनके पुत्र संजीव सिंह कुशवाह एवं विनोद सिंह कुशवाह सहित कुल 8 लोगों पर अपहरण एवं मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

2015 में जनपद अध्यक्ष चुनाव के दौरान अपहरण कर उनको अहमदाबाद ले जाया गया। जहां पर उनके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने के लिए दबाव बनाया गया। जब देवेंद्र ने बात नहीं मानी तो उनकी मारपीट की गई। बाद में देवेंद्र की शिकायत पर 10 मार्च को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 323, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। चूंकि मामला पूर्व सांसद से जुड़ा था इसलिए यह भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा।

पीड़ित के वकील मयूर मंधान्य के अनुसार इस दौरान कोर्ट के आदेश पर मामले में धारा 385 और 327 भी बढ़ाई गई। जिसके बाद कोर्ट में मामला चला और शनिवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा पूर्व सांसद डॉ राम लखन सिंह एवं वर्तमान में भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाह के साथ ही विनोद सिंह को भी धारा 323 में दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। जबकि तीनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More