फीस न देने वाले छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं रोकने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

राष्ट्रीय जजमेंट  न्यूज़

हैदराबाद, 07जुलाई । कोरोना संकट में फीस का भुगतान नहीं करने पर ऑनलाइन कक्षाएं रोक देने पर आज हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने फीस के मुद्दे को अलग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के आदेश दिए।

बुधवार को हाई कोर्ट में फीस के विषय को लेकर हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक्टिव पेरेंट्स फोरम की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सरकारी आदेशों के विरुद्ध फीस वसूल करने, फीस का भुगतान नहीं करने वाले 200 छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं रोक देने और 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने के निर्णय के खिलाफ आदेश देने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली तथा जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि फीस कितने प्रतिशत और कितने लोगों को कम की गई, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि फीस का भुगतान न करने पर ऑनलाइन कक्षाएं रोक देना उचित नहीं।

कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार यदि समाप्त कर देंगे, तब कोर्ट खामोश नहीं बैठेंगी। कोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यवहार करने की हिदायत दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हर हाल करना होगी। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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