बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेजुएट छात्राओं को 50,000 इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25000 की मदद देगी सरकार

आर जे न्यूज़-

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण सभी (विवाहित-अविवाहित दोनों को ) लड़कियों को 50 हजार की राशि एकमुश्त मिलेगी। अब-तक इस योजना में इंटरमीडिएट को दस और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25 हजार दिये जाते रहे हैं।

इस तरह यह सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सात निश्चय-2 के तहत इसकी घोषणा पहले ही की गयी थी।

सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक अप्रैल, 2021 के बाद जारी रिजल्ट पर बढ़ी हुई सहयता राशि दी जाएगी। एस सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में परीक्षा दे रही इंटरमीडिएट की लड़कियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इनके रिजल्ट का प्रकाशन एक अप्रैल के बाद ही होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इंटमीडिएट उत्तीर्ण साढ़े तीन लाख और स्नातक उत्तीर्ण 80 हजार लड़कियों के लिए इस योजना में बजट का प्रावधान अभी किया गया है। हालांकि अगर इससे अधिक की संख्या में लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और आवेदन करती हैं तो सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 33666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 34 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मैट्रिक के छात्र-छात्राओं को दस हजार तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को 15 हजार दिए जाएंगे।

राज्य के जिन ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा नगर निकाय में शामिल कर दिया गया है, उसको लेकर कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि जिन पंचायतों का हिस्सा नगर निकाय में गया है और वहां पर तीन हजार से कम आबादी बची है, तो उन्हें समीप के दूसरे ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाएगा। अर्थात वे अब ग्राम पंचायत नहीं रह जाएंगी। वहीं अगर तीन हजार या इससे अधिक आबादी वहां अब भी बची है तो वह ग्राम पंचायत यथावत रह जाएगा। तीन हजार की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आंकी जाएगी। पंचायतों के पुनर्गठन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटे की लिखित परीक्षा होगी। हर प्रश्न एक अंक के होंगे। इसमें मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम होंगे। यह भी निर्णय हुआ है कि बिहार पुलिस रेडियो संगठन में राजपत्रित पदों पर डीएसपी स्तर के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।

सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी कर्मी संविदा पर कार्यरत होंगे तो उन्हें नये नियोजन पर ईपीएफ का लाभ नहीं दिया जाएगा। संविदा कर्मियों की मृत्यु पर चार लाख की राशि दिये जाने का प्रावधान है, जो सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति कर्मियों को नहीं मिलेगा। संविदा कर्मियों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा (भाग-2) में जिक्र इस प्रावधान पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

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