अगर इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो पड़ेगा 10000 का जुर्माना, जानिए पूरी जांनकारी

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आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। 

आइए जानते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। 
आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 

यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।

नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।

इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।

इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

अगली स्लाइड में जानते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका।

एसएमएस के जरिए

अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।

इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।

इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका अगली स्लाइड में दिया गया है। 

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