यूपी : परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, पुराने वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य नहीं

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लखनऊ. परिवहन विभाग ने यूपी में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के मालिकों को राहत दी है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी था लेकिन परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता के आदेश पर रोक लगा दी है. इस प्रकार परिवहन विभाग ने 22 अक्टूबर 2020 को जारी किए निर्देश को वापस ले लिया है.

आपको बता दें कि पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता से वाहन मालिक परेशान हो गए थे. कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमाने दाम लिए जा रहे थे. गाड़ी मालिकों की समस्याओं को देखते हुए अभी परिवहन विभाग ने अपने ने देश को वापस ले लिया है. परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने कहा कि अब पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी नहीं है. के लिए बाद में उन्हें आदेश दिया जाएगा.

जानकारी के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए अब परिवहन विभाग खुद वेबसाइट तैयार करेगा. के लिए विभाग सोसायटी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स के साथ मिलकर पोर्टल बनाएगा. इसके बाद एचएसआरपी लगवाने अनिवार्यता की तारीख दी जाएगी.

गौरतलब है कि एचएसआरपी की अनिवार्यता खत्म होने के साथ ही और ऑडियो में वाहन संबंधी कार्यों पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है. फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथैकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट आदि के काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे.

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