मास्क बिना घूमने वाले लोगों से कोरोना सेन्टर में काम कराने हेतु सरकार नोटिफिकेशन जारी करे :उच्च न्यायालय

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अहमदाबाद गुजरात। कोरोना के इस महमारी के दौर में बिना मास्क के घूमने वाले और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करनेवालों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त किया है। न्यायलय ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल रही है उसकी निष्क्रियता दुर्भाग्य पूर्ण है। मास्क बिना बाहर निकलने वाले लोगों को पकड़ कर उनकी योग्यता के अनुसार कोरोना सेन्टर में पांच से पन्द्रह दिनों तक चार से छह घंटे सेवा लेनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार के नियम को लागू करने के लिए किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए। इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार से अधिक अपेक्षा है, सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से करे। क्यों कि मास्क का उपयोग न करने वाले लोग अपने आस पास के लोगों, संबंधियों, मित्रों और अनजान लोगों के लिए खतरा के समान हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कोविड सेन्टर में सेवा के लिए भेजना जरुरी है।

न्यायालय ने कहा है कि सरकार कोरोना गाइड लाइन्स पालन कराने में असफल क्यों? राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी जन कल्याणकारी प्रवृति के साथ लोगों की सुरक्षा करना भी है। लोगों की लापरवाही के कारण गुजरात में दुबारा कोरोना का प्रकोप बढा है विशेषज्ञों के अनुसार एक कोरोना संक्रमित मरीज दो सौ लोगों को संक्रमित करता है। ऐसी परिस्थिति में मास्क और सामाजिक दूरी अति आवश्यक है।

गुजरात उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के संबंध में गृह मंत्री का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के घर पर आयोजित कोर कमिटी की बैठक में चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। सरकार कोर्ट की दिया निर्देश का पालन कर रही है। इस मामले में नई एसओपी सहित अन्य विकल्प विचाराधीन हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत आठ महीने से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों की कोर कमिटी की बैठक हर शाम आयोजित की जाती है।

गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाड़ेजा ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर, नागरिकों के हित में सरकार और कड़ा रुख इख्तियार करेगी। कोरोना महामारी में इजाफा हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद चार महानगरों में रात्रि के दौरान कर्फ्यू जारी है। किसी भी सामाजिक प्रसंगों में सामाजिक दूरी, मास्क और सेनेटाइजेशन जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता। उच्च न्यायालय ने अब तक जितने निर्देश दिए हैं सरकार ने उनका पालन मुस्तैदी से किया है।

ओमप्रकाश यादव।

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