इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, लापरवाही बरती तो लग सकता है 10000 का चूना

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नई दिल्ली: Income Tax Return (ITR) भरने की अंतिम तारीख पांच बार आगे बढ़ाई जा चुकी हैं. कोरोनावायरस महामारी  को देखते हुए CBDT ने ITR भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. इससे उन टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है जिन्हें अपना Belated ITR भरना है. लेकिन जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) या Belated ITR भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले इनकम टैक्सस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर इसे 30 जून 2020 किया गया, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, और अब इसे 30 नवंबर किया गया. अब ये 31 दिसंबर 2020 है.

आगे बढ़ने से पहले आपको यहां कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

ITR से जुड़ी कुछ जरूरी तारीखें

1. भले ही ITR दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है लेकिन इसका असेसमेंट पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ही रहेगा.

2. जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के लिए है, उनके लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है.

3. छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट से इनकम टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है

संशोधित या Belated ITR भरने का मौका

वो टैक्सपेयर्स जिन्होंने अपना पिछला ITR नहीं भरा था, यानि जिन्होंने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया था, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई होती थी, इसके बाद उन्हें पेनल्टी के साथ ITR भरने का मौका मिलता था. लेकिन अब ऐसे टैक्सपेयर्स भी आसानी से अपना ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं.

जब आप तय तारीख को ITR भरने से चूक जाते हैं तो इसे Belated ITR कहते हैं, जिसे आप संबंधित Assessment Year (AY) के खत्म होने के एक साल के अंदर भर सकते हैं. मतलब अगर आपको वित्त वर्ष 2019-20 का ITR भरना है तो 31 मार्च 2021 तक भर सकते हैं, यानि असेसमेंट ईयर 2021 के खत्म होने से पहले पहले आपको इसे भरना होगा.

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