अब गाड़ियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, इसके बिना नहीं होगा आरटीओ में कोई काम

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एक दिसंबर से व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गए हैं। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से आरटीओ दफ्तर में गाड़ियों से जुड़े लगभग सभी काम रुक जाएंगे। शासन ने एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। शासन से दी गई मियाद सोमवार को समाप्त हो गई। शाम तक शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि भी नहीं बढ़ाई है।

इससे सबसे अधिक मुश्किल व्यावसायिक वाहन स्वामियों के सामने खड़ी होगी। प्रयागराज में 15 लाख से अधिक वाहन हैं। इनमें 13 लाख से अधिक वाहनों में तय तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा। शासन ने 15 अक्तूबर तक ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय दिया था लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई।

व्यावसायिक वाहनों की बढ़ेगी मुश्किल
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर व्यावसायिक वाहनों के आवागमन में मुश्किल होगी। ट्रक, बस, छोटे सवारी वाहनों के लिए परमिट, मासिक टैक्स जमा नहीं होंगे। नए नंबर प्लेट के बगैर जो भी बंदिशें लागू होंगी, उसका सीधा प्रभाव व्यावसायिक वाहनों पर होगा।

आरटीओ दफ्तर में ये काम नहीं होंगे
-सभी तरह के परमिट पर रोक।
-वाहनों का पता परिवर्तन।
-पुराने वाहनों की बिक्री।
-अनापत्ति प्रमाण पत्र।
-वाहनों का ट्रांसफर।
-वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण।
-ईएमआई वाले वाहनों का निस्तारण।
-मासिक टैक्स।

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