राष्ट्रीय जजमेंट
बहराइच : महाराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि 9 अन्य को उम्रकैद की सजा दी गई है. बहराइच कोर्ट ने मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था.
सरकारी वकील प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने जिन 9 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा दी है, उनमें फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान, सुएब खान, ननकऊ और मारूफ हैं. मंगलवार को कोर्ट ने तीन आरोपियों- शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया था. फैसले को लेकर कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा.
बता दें, बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी. इस विवाद में उसकी गोली मारकर हत्या आकर दी गयी. इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी. जिसमें कई जगह आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं.
खुद सीएम योगी ने परिजनों से मिलकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने नामजद के साथ बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिस पर कई लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई हुई थी. कोर्ट में 13 महीने 26 दिन चले ट्रायल के बाद 10 मुलजिमानों को दोषी करार दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सभी दोषियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया.
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