गोकशी के आरोपियों को 7 साल की कैद मिलने में लग गए 20 साल, बुलंदशहर में 25 कसाइयों को कोर्ट ने सुनाई सजा

राष्ट्रीय जजमेंट

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में गोकशी के एक मामले में न्यायालय ने 25 दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 15050 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि पुलिस को 2 मई 2005 को सूचना मिली थी कि ग्राम अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में लगभग 30 अज्ञात व्यक्ति गोकशी कर रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, थाना कोतवाली देहात की पुलिस रात करीब 2:30 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि एक खेत में रोशनी जल रही थी और लगभग 30 लोग गोकशी में लगे हुए थे। घटनास्थल पर कटी हुई गायें, उनका मांस और खाल पड़ी मिली।जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, उनमें से 2 ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने मौके से चार व्यक्तियों- इमरान पुत्र एहसान उल्ला, इरफान पुत्र एहसान, यामीन पुत्र हनीफ और सलीम पुत्र हनीफ को गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस, छुरी, कुल्हाड़ी और रस्सी सहित गिरफ्तार कर लिया।घटनास्थल से भागने वाले अन्य आरोपियों में असलम, कल्लन, मोहम्मद उमर (पुत्रगण इब्राहिम), हनीफ उर्फ भूरा, कफिल, फराहम, युसूफ (पुत्रगण हनीफ), यूनुस, युसूफ (पुत्रगण बशीर जाति कसाई अकबरपुर), यामीन, यासीन (पुत्रगण सकुर), छोटे (पुत्र बसीर), मोबिन उर्फ बाबू (पुत्र साबु), लियाकत (पुत्र हनीफ), समयदीन (पुत्र अल्लादीन), फारूख (पुत्र कमरुद्दीन), इब्राहिम, फराहीम (पुत्रगण नूर मोहम्मद निवासी दरियापुर), हबीब (पुत्र अब्दुल हनीफ) और 8-10 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। बताया गया कि इन 8-10 अज्ञात व्यक्तियों को असलम और उसके साथी इलियास, जो गोकशी का काम करते हैं, लेकर आए थे।जिन्होंने बताया था कि हम लोग असलम में इलियास के लिए गोकशी का काम करते हैं असलम में इलियास ही गोमांस और अन्य सामान का व्यापार करता है जो ट्रक में भरकर माल बाहर भेजता है मौके पर कुल 119 गए कटी हुई बरामद हुई जिनमें 85 गायों की गर्दन काटी हुई, 34 गाय हलाल की हुई मृत बिना खाल की और 9 गाय जिंदा जवान उम्र की मौके पर खून और मांस अधिक मात्रा में पड़ा है।मौके पर भी बात से दृश्य मौजूद है करीब दो बीघा खेत में गायों का मांस खून कटे अवशेष खाली मौजूद हैं। डॉक्टर को बुलाकर पोस्टमार्टम कराया गया उपकरणों को एकत्रित कर कब्जे में लिया गया कटी गायों की खाल,मांस, सिर धड, सींग कब्जा पुलिस लेकर परीक्षण हेतु रखा गया। उक्त घटना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर अभियोग 144/2005 बनाम इमरान आदि धारा 147 148 149 307 आईपीसी व 3/5/8 गोवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट और मुकदमा अपराध संख्या 145 सन 2005 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट बनाम इमरान आदि नफर 4 दिनांक 2/5/ 2005 को पंजीकृत कराया गया।

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