धमकी भरे भाषण के मामले में अब्बास अंसारी की याचिका खारिज

राष्ट्रीय जजमेंट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धमकी भरे भाषण के एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दी जिसमें कथित भाषण के ऑडियो से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि अधीनस्थ अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत ने कहा, “चूंकि नौ अप्रैल 2025 के आदेश का मौजूदा याचिका में हवाला दिया गया है और इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुनाया जा चुका है, इसलिए न्यायालय के विचार से मौजूदा याचिका निष्फल हो चुकी है।’’इसने कहा, “यदि संबंधित पक्ष को निर्णय पर आपत्ति है तो वह हमेशा संबंधित अधीनस्थ अदालत में उसे चुनौती दे सकता है। इस विचार से, मौजूदा याचिका बीएनएसएस की धारा 528 के तहत निष्फल करार देते हुए खारिज की जाती है।”अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने तीन मार्च 2022 को मऊ जिले में एक चुनावी सभा का मंच साझा किया था जहां उनके भाई ने चुनावी नतीजे आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी।
चुनाव प्रचार के दौरान कथित धमकी भरे भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मऊ की पुलिस ने मार्च 2022 में अंसारी बंधुओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।

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