कांचा गाचीबोवली में पेड़ों की कटाई पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों को जेल भेजने की दी चेतावनी

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई “पूर्व नियोजित” प्रतीत होती है और तेलंगाना सरकार को क्षेत्र को बहाल करने या अधिकारियों के लिए संभावित जेल समय सहित सख्त कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राज्य को जंगल को बहाल करने या अपने अधिकारियों के लिए कारावास का जोखिम उठाने के बीच चयन करना होगा। न्यायालय ने वनों की कटाई के समय पर आपत्ति जताई, जो एक लंबे सप्ताहांत के दौरान हुई जब न्यायपालिका उपलब्ध नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, “प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि यह सब पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा कि तीन दिन की छुट्टियां आ रही थीं, और आपने इसका फायदा उठाया क्योंकि अदालत उपलब्ध नहीं होगी। पीठ ने कांचा गाचीबोवली वन में पेड़ों की कटाई का स्वतः संज्ञान लिया और 3 अप्रैल को आगे के आदेशों तक शेष पेड़ों की सुरक्षा के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने गुरुवार को अदालत को आश्वासन दिया कि साइट पर आगे कोई गतिविधि नहीं की जा रही है और अदालत के निर्देशों का “शब्दशः और भावना से” पालन करने का वचन दिया। हालांकि, एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके अनुमान लगाया गया था कि 104 एकड़ क्षेत्र में जहां पेड़ काटे गए थे, उसमें से केवल 60 प्रतिशत में मध्यम घने से लेकर भारी घने जंगल थे। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर राज्य ने सुधारात्मक उपाय किए बिना पेड़ों की कटाई का बचाव करना जारी रखा तो उसे अवमानना ​​की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्य के वकील से कहा कि अगर आप अवमानना ​​से बचना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि जंगल को बहाल करने का फैसला लें। इसने आगे कहा कि अगर आप इस तरह की बात का बचाव करने की कोशिश करेंगे, तो मुख्य सचिव और इसमें शामिल सभी अधिकारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर आप यह सब करते हैं।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More