लव जिहाद पर उम्र कैद, यूपी में योगी का ऐतिहासिक फैसला

राष्ट्रीय जजमेंट

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 विधानसभा में पेश किया, जिसमें लव जिहाद मामलों में आजीवन कारावास की कठोर सजा का प्रस्ताव किया गया है। जहां भाजपा ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं विपक्ष नाखुश नजर आया और इसे भाजपा द्वारा नकारात्मक राजनीति करने के लिए विभाजनकारी कदम बताया। यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मौजूदा प्रावधान अपर्याप्त हैं, योगी सरकार ने मौजूदा विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें सजा को अधिकतम दस साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास, जमानत देना शामिल है। यूपी सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का भाजपा ने स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इस कदम को “विभाजनकारी” करार दिया, जिसका उद्देश्य समाज में शत्रुता पैदा करना है। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार सुबह विधानसभा पहुंचते ही संवाददाताओं से कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसी प्रथाओं के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि कानून में संशोधन से अवैध धार्मिक रूपांतरण से निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि ‘लव जिहाद’ के मामलों में वृद्धि हुई है, जहां बहरूपिये किसी लड़की से शादी करने के लिए अपनी पहचान छिपाते हैं और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं।दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने ‘लव जिहाद’ से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि कानून को और सख्त बनाने की यूपी सरकार की कोशिश नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, जो एक विशेष समुदाय के प्रति भगवा पार्टी की घृणा से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि ‘यूपी में लव जिहाद पर पहले से ही कानून है। अगर कोई किसी को किसी मकसद से अपने प्रेम जाल में फंसाता है तो इसके लिए कानून है लेकिन बीजेपी सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहता।

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