राष्ट्रीय जजमेंट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी एवं फरार स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित के राष्ट्रीय राजधानी स्थित आश्रम में रह रही उस महिला से अदालत में पेश होने को कहा है, जिसके बुजुर्ग माता-पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी ‘‘उच्च शिक्षा प्राप्त’’ बेटी को गुमराह किया जा रहा है। माता-पिता ने उनकी सहमति के बिना रोहिणी के आध्यात्मिक विश्व विद्यालय में रह रही अपनी बेटी के साथ बातचीत का अवसर मुहैया कराने का अदालत से आग्रह किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि महिला वयस्क है और उसे अपने माता-पिता से मिलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ‘‘बेटी बालिग है। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। उसकी अपनी समझ है।’’
Comments are closed.