नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

राष्ट्रीय जजमेंट

संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार

न्यायालय ने दोषी पर लगाया ₹20000 का अर्थदंड

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी उपरोक्त मामले की सुनवाई

*राष्ट्रीय जजमेंट*
कानपुर देहात….

मंगलपुर थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी एक नाबालिक को बहला कर ले जाने तथा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया है…

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान एवं प्रदीप कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के 1 गांव निवासी एक व्यक्ति ने मंगलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 6 फरवरी 2012 को वह अपने रिश्तेदार के घर गया था घर में उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी उसी दौरान मंगलपुर जुरिया गांव निवासी रामसेवक बंटी उर्फ दलजीत ,धर्मवीर, रोशनी तथा कन्नौज के तिजलापुर निवासी मछले उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया इसके बाद उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया पुलिस ने नाबालिग की खोज करके उपरोक्त मामले की विवेचना की तो आरोपी बंटी उर्फ दलजीत के खिलाफ उपरोक्त घटना से संबंधित साक्ष्य मिले इसके बाद उपरोक्त मामले के विवेचक ने बंटी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था उपरोक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम  कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बंटी उर्फ दलजीत को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर ₹20000 का अर्थदंड लगाया है अर्थदंड की धनराशि न अदा करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा….

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