भरण-पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी पति की, भाग नहीं सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एमएस सोनक ने कहा कि पति और पत्नी एक समान जीवन यापन कर रहे थे। पत्नी के माता पिता के अमीर होने या सामर्त्थवान होने के आधार पर पति भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने से इंकार नहीं कर सकता।
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