‘मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की संतान वैध, पिता की संपत्ति पाने का हक’: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम पुरूष से शादी ‘‘नियमित या वैध’’ नहीं है लेकिन इस तरह के वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जायज है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादी से जन्मी संतान उसी तरह से जायज है जैसे…