14 साल की बेटी से दुष्कर्म करता था बाप, मेडिकल रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

अमरोहा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को छह दिन के भीतर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता सात महीने की गर्भवती है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पिता जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं  मिल सकी थी।
यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति ईट-भट्ठा पर मजदूरी करता था। करीब आठ महीने पहले परिजनों की अनुपस्थिति में उसने अपनी साढ़े 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद वह लगातार डरा धमका कर अपनी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। जब भी परिजन घर से बाहर होते थे, तभी वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था।
इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई। 11 जून को किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजनों ने एक केंद्र पर किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया। जिसमें पीड़िता सात महीने की गर्भवती पाई गई थी, रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। 
मां और भाई के पूछने पर किशोरी ने आपबीती सुना दी। 14 जून को बेटे ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना डिडौली कोतवाली के एसएसआई सुक्रमपाल सिंह राणा ने की। उन्होंने 22 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा 23 जून को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में पहुंचा।

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