ज्ञानवापी केस -27 जून की सुनवाई में मालूम होगा कि ओवेसी और अखिलेश पर केस चलेगा की नहीं

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू स्थल पर मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान बाजी करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव  एआईएआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी  सहित अन्य अज्ञात पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को तय की है.

एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आवेदन दाखिल किया था. उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों समेत यहां नमाज पढ़ने जाने वाले 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

 पांडेय ने आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजू स्थल के पास शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वहां वजू करने, थूकने और धार्मिक उन्माद फैलाने संबंधित बयान बाजी नारेबाजी की बात कोर्ट में कही थी. जिस पर कोर्ट ने कुछ साक्ष्य मांगे थे और इससे सुनवाई योग्य माना जाएगा या नहीं इस पर फैसला देने के लिए 14 जून की तिथि मुकर्रर की थी. इस मामले की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई हुई

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