बालिका के साथ दुष्कर्म और ईंट से कुचलकर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 11 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म और ईंट से कुचलकर हत्या करने के दोषी वीरेंद्र बघेल को अपर जिला जज एवं विशेष जज पास्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने फांसी की सजा सुनाई है। जज ने आदेश में कहा कि दोषी को फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसका दम नहीं निकल जाए।

घटना थाना लाइनपार क्षेत्र के एक मोहल्ला की 24 अप्रैल 2019 की है। 11 वर्षीय बालिका को उसी मकान में किराये पर रहने वाले शिकोहाबाद के माढ़ई फतेहपुर निवासी वीरेंद्र बघेल पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह बहला-फुसलाकर ले गया था।

बालिका को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके चेहरे को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में मृतक बालिका की मां ने वीरेंद्र बघेल के खिलाफ थाना लाइनपार में अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

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