यूनाइटेड किंगडम की अदालत ने नीरव मोदी को दिया झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आवेदन खारिज

आर जे न्यूज़

नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम की अदालत से जोरदार झटका लगा है। बुधवार को यूके हाईकोर्ट ने नीरव के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में आवेदन देकर भगोड़े हीरा कारोबारी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अदालत में अपील करना चाहता है। लेकिन अदालत ने उसके इसी आवेदन को खारिज कर उसे झटका दिया है। यानी अब नीरव मोदी अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा।

नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। आरोप लगने के बाद से फरार नीरव मोदी ने पिछले ही महीने लंदन हाईकोर्ट में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ एक अपील दायर की थी। 15, अप्रैल 2021 को यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल ने आदेश दिया था कि 50 साल के नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए। 19 मार्च, 2019 को लंदन में गिरफ्तार किये जाने के बाद से ही नीरव मोदी वैंड्सवर्थ जेल में कैद है।

करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद नीरव मोदी 1 जनवरी, 2018 को भारत छोड़ कर फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने नीरव के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। जून 2018 में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। यूके पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था। उसने जमानत के लिए कई बार अर्जी दी लेकिन वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाईकोर्ट ने बार-बार उसकी अर्जी खारिज कर दी।

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