उत्तर प्रदेश : 23 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक नही बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊ । कोरोना महामारी की लहर उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में चरम सीमा पर पैर पसार चुकी है। इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काल का रूप धारण कर लिया है। जिसमे मानवीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरोना संक्रमण के दिन- प्रतिदिन बढ़ते मामलों को देखते हुये उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसमे उत्तर प्रदेश में 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इन दिनो के दौरान ड्राईविंग लाइसेंस से संबधित कोई भी कार्य आरटीओ दफ्तर मे नहीं होगा। यह सूचना उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा देते हुए 23 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के बनाए जाने पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही 23 अप्रैल से 1 मई तक बुक हुए लाइसेंस के स्लॉट को 15 मई के बाद की तिथियों मे पुनः रिशेड्यूल जारी करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार परिवहन कार्यालय गाजियाबाद में 23 अप्रैल से 1 मई तक किसी भी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कोई कार्य नही संपादित किया जाएगा। साथ ही इन तिथियों में बुक हुए स्लॉट को 17 मई से निम्न तालिका के अनुसार लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस एवं नवीनीकरण लाइसेंस की तारीखों को रिशेड्यूल जारी कर दिया गया है।

लखनऊ जिला संवाददाता ए के दुबे की रिपोर्ट

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