महिला दिवस पर कोर्ट का फैसला, 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के मामले मे आरोपी को फांसी की सजा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जब पूरा विश्व महिलाओं का सम्मान कर रहा था, तब जौनपुर के एक कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए इसे विरलतम से विरलतम श्रेणी का अपराध ठहराते हुए कहा कि दुष्कर्मी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

कोर्ट ने दुष्कर्मी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खास बात यह कि मुकदमे की सुनवाई से लेकर फैसला तक की पूरी कार्यवाही महज सात महीने में पूरी हुई है। शासन से लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी।

घटना मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह अगस्त की है। अभियोजन के अनुसार यहां अपने ससुराल में रहने वाला चंदौली निवासी बाल गोविंद उर्फ गोविंदा पड़ोस की दो बहनों को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। टॉफी दिलाने के बाद छोटी बहन को वापस भेज दिया, जबकि 11 वर्षीय बड़ी बहन को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

…..अफ्रीका के कांगो शहर मे मिला सोने का पहाड़, लोगों मे लूटने की मची होड़…….

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More