मर्डर केस के गवाह को जेल से धमकी: कार्यवाही की मांग

आर जे न्यूज़-
वाराणसी | आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने 13 अगस्त 2011 को शिव नारायण की थाना लंका, वाराणसी में केदार तथा बबलू द्वारा की गयी हत्या के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष-15, वाराणसी में प्रचलित वाद संख्या एसटी-35/2019 सरकार बनाम केदार आदि में पीड़ित पक्ष तथा गवाहों को जेल से धमकी देने के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की मांग की है |

अपने ट्विटर हैंडल @amitabhthakur तथा एसएसपी तथा डीएम वाराणसी एवं अन्य अफसरों को भेजी अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा कि उन्हें मृतक के पिता फूलचंद ने दो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजे हैं. ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इस केस के मुख्य गवाह राजू राजभर के मोबाइल नंबर पर जेल में बंद एक अपराधी अशोक यादव से बातचीत की बताई गयी है. इन रिकॉर्डिंग में अशोक यादव गवाह को कह रहा है कि वह अपनी गवाही न दें, बल्कि जा कर अभियुक्त के वकील से वार्ता कर लें, जो पूरी व्यवस्था कर देगा |

बातचीत में गवाही देने के दुष्परिणाम एवं अनावश्यक रूप से हत्या हो जाने जैसी बातें व धमकी बार-बार कही जा रही है तथा इस गवाह को धमकी एवं लालच देते हुए अपनी गवाही नहीं देने के लिए प्रेरित जा रहा है. एक रिकॉर्डिंग में राजू राजभर की अभियुक्त केदार तथा बबलू से भी बात हो रही है |

अमिताभ ने कहा कि ये तथ्य अत्यंत ही गंभीर हैं जिसमे एक जघन्य हत्या के अभियुक्तगण अन्य अपराधियों की मदद से जेल से फोन कर पीड़ित पक्ष तथा गवाहों को धमका रहे हैं.
अतः उन्होंने ऑडियो को अविलंब संज्ञान में लेते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की है|

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