बंगाल मतदाता सूची विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अब अदालती अधिकारी करेंगे जांच

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की देखरेख के लिए सेवारत या पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और यह भी कहा कि बंगाल सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच विश्वास की कमी को देखते हुए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा विचारणीय प्रमुख मुद्दा पश्चिम बंगाल में चल रहे अंतरिम निर्देश (एसआईआर) का पूरा होना है। समय-समय पर विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए जाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण आरोप/प्रति-आरोप है जो स्पष्ट रूप से दो संवैधानिक पदाधिकारियों – लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ईसीआई) के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे “दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप” के कारण उसके पास इस कदम को उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। यह कदम इस विवाद के कारण उठाया गया कि क्या बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को मतदाता रजिस्टर अधिकारी (ईआरओ) के रूप में कार्य करने के लिए एसडीएम रैंक के पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा अपने द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों और विशेष रोल पर्यवेक्षकों पर निर्भरता पर आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारी ईआरओ का कार्यभार संभालेंगे।
दस्तावेजों के निष्पक्ष मूल्यांकन और मतदाता सूची में शामिल/बाहर किए जाने के निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, और दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार, हमारे पास कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता कि वे कुछ सेवारत न्यायिक अधिकारियों और कुछ पूर्व, ईमानदार न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करें… जो प्रत्येक जिले में तार्किक विसंगति की श्रेणी के तहत लंबित दावों की समीक्षा/निपटान कर सकें। ऐसे प्रत्येक अधिकारी को सूक्ष्म पर्यवेक्षकों और राज्य सरकार के उन अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें राज्य द्वारा पहले ही इन कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया जा चुका है।

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