राष्ट्रीय जजमेंट
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई को एक व्यक्ति की सावधि जमा (एफडी) की ‘मैच्योरिटी’ राशि वापस करने और उसके बेटे को मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने गुम हुए रिकॉर्ड का हवाला देकर धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने पर यह आदेश दिया है।
एर्नाकुलम के व्यट्टिला के निवासी पीपी जॉर्ज ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके दिवंगत पिता पी वी पीटर ने 1989 में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की व्यट्टिला शाखा में 39,000 रुपये की सावधि जमा (एफडी) कराई थी।
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