अब सभी विमानों में इंजन फ्यूल स्विच की जांच अनिवार्य, डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय जजमेंट

भारत के विमानन नियामक ने सोमवार को देश की सभी एयरलाइनों को 21 जुलाई तक 787, 747 और 737 मॉडल सहित बोइंग विमानों के ईंधन स्विचों की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि उनके लॉकिंग तंत्र में खराबी की जांच की जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा यह कदम 12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर 15 पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी।
इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्विच उड़ान भरने के एक सेकंड के भीतर बंद कर दिए गए थे जो इस त्रासदी के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। एसएआईबी के एक विशेष उड़ान योग्यता सूचना बुलेटिन में इसका उल्लेख किया गया था, हालांकि इसमें कोई ऐसा संकेत नहीं था, जिससे यह मुद्दा सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय लगे। डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिचालकों ने एफएए के एसएआईबी के अनुसार अपने विमान बेड़े का निरीक्षण शुरू कर दिया है। डीजीसीए ने अनिवार्य किया है कि प्रभावित विमानों के सभी भारतीय संचालक एफएए के 17 दिसंबर 2018 के विशेष उड़ान योग्यता सूचना बुलेटिन (एसएआईबी) एनएम-18-33 के तहत निरीक्षण अवश्य करें। यह एसएआईबी कई बोइंग विमान मॉडलों में ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग तंत्र के विघटन के जोखिम पर प्रकाश डालता है। डीजीसीए के आदेश के अनुसार, “प्रभावित विमानों के सभी एयरलाइन संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे 17 दिसंबर 2018 के एसएआईबी संख्या: एनएम-18-33 के तहत आवश्यक निरीक्षण 21 जुलाई 2025 से पहले पूरा कर लें।”

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