आप विधायक अमानतुल्ला खान को राहत नहीं, 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

राष्ट्रीय जजमेंट

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 2 सितंबर को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। ईडी ने अदालत से कहा कि रिहा होने पर खान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं।

पिछले हफ्ते अपनी गिरफ्तारी से पहले आप विधायक ने कहा था कि सुबह के सात बजे हैं और ईडी सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ्तार करने आई है. मेरी सास को कैंसर है और वह इस समय मेरे घर पर हैं। मैंने उन्हें लिखा है और उनके हर नोटिस का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा था कि ये लोग पिछले दो साल से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी पार्टी को तोड़ना है।’ हम झुकने वाले नहीं हैं, और हम टूटने वाले नहीं हैं।

इस साल अप्रैल में, शहर की अदालत ने आप विधायक को मामले में समन पर कथित तौर पर उपस्थित न होने की ईडी की शिकायत के सिलसिले में जमानत दे दी थी। ईडी के अनुसार, खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली। एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि वे कभी भी उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहा था।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More