पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल दो आरोपियों की अचल संपत्तियां एनआईए कीं कुर्क

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल दो आरोपियों की कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान में कहा गया है कि पंजाब में प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्यों द्वारा संधू की हत्या की साजिश में शामिल दो आरोपियों की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

इसमें कहा गया है कि एसएएस नगर (मोहाली) में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने पीरन बाग गांव में और सलीमपुर एरियन गांव में संपत्तियां कुर्क की है और ये संपत्तियां गुरदासपुर जिले के रहने वाले आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा के नाम पर पंजीकृत हैं।

बयान के अनुसार इसके अलावा, तरनतारन जिले के रहने वाले हरभिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ ढिल्लों के नाम पर जियोबाला गांव में पंजीकृत जमीन भी कुर्क की गई है। इसमें बताया गया कि कुर्की की कार्रवाई मंगलवार को की गई।

एनआईए की जांच से पता चला कि हरभिंदर सिंह ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर भारत और विदेश में केएलएफ सदस्यों की साजिश के तहत बलविंदर सिंह संधू के आवास की टोह लेने में आरोपी इंद्रजीत सिंह की मदद की थी।

एनआईए ने कहा कि गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की आपूर्ति में शामिल था। एनआईए ने दिसंबर 2021 में हरभिंदर सिंह और गुरविंदर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

दो जनवरी, 2023 को अतिरिक्त आरोपों के साथ गुरविंदर सिंह के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला पहले 16 अक्टूबर, 2020 को तरनतारन के भिखिविंड पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। एनआईए ने 26 जनवरी, 2021 को मामला अपने हाथों में लिया था।

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