पुलिस ने कांग्रेस के बागी नेता के पिता और निर्दलीय विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाल के राज्यसभा चुनावों से संबंधित ‘‘चुनावी अपराधों’’ के लिए एक निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के बागी नेता के पिता और अन्य के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया। राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के अब अयोग्य करार दिए जा चुके विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और अन्य के खिलाफ मामला कांग्रेस विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

आशीष और चैतन्य उन नौ विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। इन विधायकों में कांग्रेस के छह बागी और तीन निर्दलीय शामिल थे। चैतन्य के पिता सेवानिवृत्त नौकरशाह की कथित भूमिका अभी तक ज्ञात नहीं है। ‘क्रॉस वोटिंग’ के बाद राज्य की कांग्रेस नीत सरकार पर संकट पैदा हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस के दो विधायकों की शिकायत पर आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के बाद से पूरे घटनाक्रम में चुनावी अपराधों, भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश की जांच की मांग की। इस घटनाक्रम पर विधायकों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है।

कांग्रेस के छह बागियों में से एक राजिंदर राणा ने कहा, ‘‘इस रवैये के साथ, मुख्यमंत्री को भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’ राणा ने रविवार को फोन पर कहा, ‘‘अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वह झूठी शिकायतें दर्ज करके दिल जीत सकते हैं, तो वह गलत हैं। इस तरह की राजनीति ने विधायकों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर किया।’’ उन्होंने आगाह किया कि दबाव की रणनीति से मदद नहीं मिलेगी। इस बीच, कांग्रेस के दो विधायकों ने धन के लेन-देन, हेलीकॉप्टर और सुरक्षा बलों के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार के आरोपों की जांच की मांग की है।

इन दोनों विधायकों ने कहा कि प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध है कि भाजपा हरियाणा और उत्तराखंड में पांच सितारा होटल में ठहरने और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा के लिए भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागियों और निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा विधायकों के जाने के पर्याप्त सबूत हैं और शिकायत में सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया गया है।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला सुनाया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि धन और लाभ लेने के लिए आपराधिक कार्यवाही से मुक्त नहीं हैं और वह पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग करते हैं। बालूगंज थाने में दोनों कांग्रेस विधायकों से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए, शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 ए और सी (चुनावों पर अनुचित प्रभाव) और 120 बी (आपराधिक साजिश), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8 (लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ उठाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

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