मुंबई कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में स्मोकिंग करने और खराब व्यवहार करने के दोषी युवक को 25000 रुपए का जुर्माना चुकाकर जमानत देने की मंजूरी दे दी। लेकिन युवक ने जमानत लेने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया।
मामला एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट का है। 10 मार्च को आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को फ्लाइट के शौचालय में स्मोकिंग का दोषी पाया गया। इसके अलावा उनके ऊपर चेतावनी के बावजूद आक्रामक ढंग से व्यवहार करने का भी आरोप है।
पायलट की लिखित और मौखिक चेतावनी के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रत्नाकर के ऊपर धारा 336 के तहत केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को कैस बेल दे दी। इसके मुताबिक आरोपी को 25000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी थी।
लेकिन उसने यह राशि जमा करने से मना कर दिया और जेल जाना स्वीकार किया। आरोपी का कहना था कि 25000 जुर्माना बहुत ज्यादा है। आरोपी ने दावा किया कि उसने इंटरनेट पर पड़ा है कि धारा 336 के तहत केवल 250 रुपए का जुर्माना लगता है।
अगर इतना जुर्माना देना है तो ठीक है नहीं तो फिर मुझे जेल ही भेज दिया जाए। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे सोमवार को जेल भेज दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने एयरक्राफ्टमैन पैदा किया और लोगों की जान खतरे में डाली।
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