बिजली के तारों से फसल हुई राख, विद्युत विभाग को देना होगा मुआवजा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज आगरा

आगरा के जगनेर में गांव रिछोह में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर खेत पर गिरने से किसान की फसल जल कर राख हो गई थी। किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत कर 4.65 लाख रुपये मुआवजा मांगा। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य राजीव सिंह ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2.80 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश किए हैं।

किसान देवी प्रसाद के खेत में आग लगने से बाजरा, बरसी, पापरी और आम के पेड़ जल गए थे। किसान ने फसल बैंक से केसीसी ऋण लेकर की थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया था। मुआवजा नहीं मिलने पर पीड़ित ने तहसील दिवस में शिकायत की। इसे विद्युत सुरक्षा निदेशालय भेज दिया गया। निदेशालय की टीम ने

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद किसान को मुआवजा देने की संस्तुति की। मगर, विभाग ने मुआवजा नहीं दिया। इस पर देवी प्रसाद ने उपभोक्ता आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने सुनवाई के बाद डीवीवीएनएल को हादसे के लिए उत्तरदायी माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष और सदस्य ने डीवीवीएनएल को किसान देवी सिंह को 2.80 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश किए। यह रकम 30 दिन के अंदर देनी होगी। इसके साथ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 20 हजार रुपये शारीरिक , आर्थिक, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।

विष्णु कान्त शर्मा संवाददाता राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज आगरा

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